India News(इंडिया न्यूज) :प्रॉपर्टी के टाइटल हस्तांतरण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें, एक केस की सुनवाई करते हुए SC ने कहा है कि किसी प्रॉपर्टी के टाइटल ट्रांसफर के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज होना अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को टाइटल ट्रांसफर के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट आगे कहा है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत संपत्ति का मालिकाना तभी हो सकता है जब रजिस्टर्ड कागजात हो।
बता दें, कोर्ट ने जिस मामले में फैसला दिया है उसमें याचिकाकर्ता की याचिका है कि वह संपत्ति का मालिक है और सपंत्ति उसके भाई द्वारा उसे गिफ्ट डीड के तौर पर दी गई थी। उसका कहना है कि यह संपत्ति उसकी है और कब्जा भी उसका है। जबकि दूसरे पक्ष ने संपत्ति पर दावा पेश करते हुए कहा है कि उसके तरफ पावर ऑफ अटॉर्नी, हलफनामा और एग्रीमेंट टू सेल है।
बता दें, पावर ऑफ अटार्नी एक कानूनी अधिकार है जो किसी प्रॉपर्टी के मालिक द्वारा किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफर किया जाता है। मालूम हो, पावर ऑफ अटॉर्नी मिलने से वह शख्स उस प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री से संबंधित फैसले ले सकता है। हालाँकि, यह प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं होता है।
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