सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने 2022 के आदेश में संशोधन किया जिसमें निर्देश दिया गया था कि प्रत्येक संरक्षित वन जैसे राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों में एक किलोमीटर का पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) होना चाहिए।अदालत केंद्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें तर्क दिया गया था कि यदि निर्देशों को संशोधित नहीं किया गया तो ESZ में रहने वाले लाखों लोगों को भारी कठिनाई होगी।
सरकार ने तर्क दिया कि उसने 9 फरवरी, 2011 को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास ESZs की घोषणा के लिए पहले ही दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं, जिन्हें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से परामर्श करने के बाद तैयार किया गया था और इसलिए, पिछले साल 3 जून के अदालती आदेश में संशोधन की मांग कर रही थी। ऐसे क्षेत्रों के सीमांकन के संबंध में न्यायमूर्ति बीआर गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि एक राष्ट्रीय उद्यान, एक वन्यजीव अभयारण्य और उनकी सीमा से एक किलोमीटर के क्षेत्र में खनन की अनुमति नहीं होगी क्योंकि यह वन्यजीवों के लिए खतरनाक होगा। 2022 के आदेश में ESZ के सीमांकन के अलावा, देश भर में ऐसे और पार्कों और अभयारण्यों के भीतर खनन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था।
अपने पिछले साल के आदेश को संशोधित करते हुए, अदालत ने कहा कि उसका निर्देश उन जगहों पर लागू नहीं होगा जहां राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य अंतर-राज्यीय सीमाओं पर स्थित हैं और साझा सीमाएं साझा करते हैं। यह आदेश पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के संबंध में मसौदा और अंतिम अधिसूचनाओं और मंत्रालय द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में भी लागू नहीं होगा। इसने केंद्र को यह भी निर्देश दिया कि वह अपने द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना का व्यापक प्रचार करे ताकि इच्छुक सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो।
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पीठ ने कह कि हम केंद्र सरकार को निर्देश देते हैं कि मसौदा अधिसूचना का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए…’। एमओईएफ और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें “9 फरवरी, 2011 के उक्त दिशानिर्देशों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करेंगी, और इसी तरह प्रतिबंधित गतिविधियों, विनियमित गतिविधियों और संबंधित संरक्षित क्षेत्रों से संबंधित ईएसजेड अधिसूचनाओं में निहित प्रावधानों का भी पालन करेंगी।
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