Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में आज यानी सोमवार के दिन गुजरात में मोरबी पुल हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की गई। अधिवक्ता विशाल तिवारी की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने सुनवाई की। बता दें कि उस हादसे में 130 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी
उच्चतम न्यायालय ने इस दौरान इस घटना को लेकर गुजरात उच्च न्यायालय से समय-समय पर जांच और अन्य संबंधित पहलुओं की निगरानी करते रहने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्र सीबीआई जांच, पर्याप्त मुआवजा संबंधी याचिकाओं के साथ हाईकोर्ट की ओर जाने की इजाजत दी गई है।
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