Supreme Court ने सोशल मीडिया (Social media) पर न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए (IPL) के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को फटकार लगाई है. फटकार के अलावा कोर्ट ने उन्हें बिना शर्त माफी मांगहने का भी आदेश दिया है.
दो जजो की बेंच (जस्टिस एम. आर. शाह और जस्टिस सी. टी. रविकुमार) ने कहा कि ललित मोदी कानून और संस्था से ऊपर नहीं हैं. साथ ही कोर्ट ने आगे कहा कि वह ललित मोदी के तरफ से दाखिल जवाबी हलफनामें से संतुष्ट नहीं है. कोर्ट पर ट्प्पणी करने के मामलें में देश का शिष न्यायालय ने ललित मोदी को उनके सोशल मीडिया और पिरमुख राष्ठ्रीय समाचार पत्रों में माफी मांगने का आदेश बी दिया है.
कोर्ट के तरफ से यह भी निर्देश दिया गया कि माफी मांगने से पहले ललित मोदी कोर्ट में एक हलफनामा पेस करें जिसमें इस बात का जिक्र हो कि वह कभी आगे से न्यायपालिका की छवि को धूमिल नहीं करेंगे.
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आपको बता दें कि ललित मोदी ने 2008 में IPL की शुरुआत की थी. वह 2010 तक IPL के चेयरमैन और कमिश्नर भी रहे. 2010 में ललित को धांधली के आरोप में हटा दिया गया और BCCI से भी सस्पेंड कर दिया गया. मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपों के बाद 2010 में ललित देश से फरार हो गए थे.
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