नई दिल्ली। फूड एंड सेफ्टी विभाग के अनुसार देश के सब्जी विक्रेताओं के पास उनके रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस होना आवश्यक होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में ऐसे कई सब्जी विक्रेता है जिन्होंने ना तो अपना फूड एंड सेफ्टी विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाया और ना ही लाइसेंस लिया है। ऐसे ही सब्जी विक्रेताओं पर कार्रवाई करने के लिए विभाग ने दिल्ली की मंडियों में ड्राईव शुरू कर दी है।
फूड एंड सेफ्टी विभाग अलग-अलग जगहो पर ड्राईव शुरू कर कैंप लगा रहे है और सब्जी विक्रेताओं को लाइसेंस दे रहे हैं। दरअसल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फूड एंड सेफ्टी विभाग के साथ एक एमओयू साइन किया है। जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा सब्जी बेचने वाले लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा या उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
आपको बता दें विभाग के रिपोर्ट्स के अनुसार जिस भी सब्जी विक्रेता का कारोबार साल में 12 लाख से कम आय का होता है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस लेना जरूरी होता है। यह लाइसेंस केवल पांच साल तक के लिए लागू होता है। रजिस्ट्रेशन की फीस सिर्फ सौ रुपए ही होती है। फॉर्म भरते वक्त विक्रता को अपने आधार कार्ड की कॉपी और एक फोटो जमा करवानी होती है।
-लाइसेंस से सब्जी विक्रेताओं को सब्जी बेचने से जुड़ी हर जानकारी मिल जाती है।
-वहीं जब सब्जी का सैंपल लिया जाता है तो रजिस्ट्रेशन होने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना नहीं देना पड़ता है।
-विभाग के पास एक डेटा बैंक रहता है, जिससे किसी भी तरह की सरकारी प्लानिंग में मदद मिलती है।
-वहीं अगर किसी विक्रेता के खिलाफ लगातार शिकायत आती हैं। तो विभाग उसपर कार्रवाई करता है।
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