India News (इंडिया न्यूज़),Bengaluru News: बेंगलुरु की एक उपभोक्ता अदालत ने एक डेंटिस्ट के खिलाफ फैसला सुनाया और पीड़ित को 2 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। दरअसल,एक 43-वर्षीय व्यक्ति, जिसके दंत प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण उसके 10 दांत क्षतिग्रस्त हो गए थे, ने उस क्लिनिक और उसके दंत चिकित्सकों पर मुकदमा दायर किया जहां उसका इलाज किया गया था। इससे आहत युवक ने उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दायर किया। कंज्यूमर कोर्ट ने डेंटिस्ट को मरीज के प्रति लापरवाही और गैर-पेशेवर दृष्टिकोण के लिए जिम्मेदार ठहराया और 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
साथ ही, क्लिनिक को 50,000 रुपये वापस करने का आदेश दिया, जो उन्होंने शुल्क के रूप में भुगतान किया था।
डेंटिस्ट के खिलाफ युवक पहुंचा कोर्ट
मथिकेरे में एचएमटी लेआउट के निवासी ने 2016 में मल्लेश्वरम में सैम्पिज रोड पर टोटल डेंटल केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित सबका डेंटिस्ट क्लिनिक से संपर्क किया। उसकी जांच करने पर, दंत चिकित्सकों ने कहा कि उसे अपने सामने के दांतों के सुधार के लिए सिरेमिक ब्रेसिज़ के साथ ऑर्थोडॉन्टिक उपचार की आवश्यकता है। उन्होंने 26 नवंबर, 2016 को शुरू हुई साल भर की प्रक्रिया के लिए 34,000 रुपये का भुगतान किया। हालांकि, मरीज ने दावा किया कि प्रक्रिया को दो साल से अधिक समय तक खींचा गया और उन्हें 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ा।
23 मार्च, 2019 को ब्रेसिज़ हटाने के दौरान उस व्यक्ति को बहुत झटका लगा, जब उसके आठ दांत और अन्य दो के इनेमल क्षतिग्रस्त हो गए। जब उन्हें चबाने के दौरान गंभीर दर्द और मसूड़ों में सूजन होने लगी, तो उन्होंने सबका की टीम को अपनी समस्या बताई और दंत चिकित्सकों का एक नया समूह नियुक्त किया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, नई टीम ने कुछ दांतों को सीमेंट कर दिया, जिससे और अधिक क्षति और दर्द हुआ।
उपभोक्ता अदालत ने दिया यह फैसला
इसके बाद उस व्यक्ति ने सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल के दंत चिकित्सा अनुभाग से संपर्क किया, जहां डॉक्टरों ने पता लगाया कि उसके दांतों में कई सिरेमिक विपथन हुए हैं और उसे कई महंगी प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। इसके बाद वह शिकायत लेकर मल्लेश्वरम पुलिस स्टेशन पहुंचे लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर उन्होंने सबका क्लिनिक और उसके दो मुख्य दंत चिकित्सकों को कानूनी नोटिस भेजा। इसके बाद उन्होंने क्लिनिक पर सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए शिकायत के साथ शांतिनगर में बैंगलोर प्रथम अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से संपर्क किया।
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