Will Rahul Gandhi not be able to contest any election for 8 years? : ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आज राहुल गांधी को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित करार दिया गया है। जिसके बाद तरह के चर्चाओं का बाजार गर्म है। उनके सियासी भविष्य से लेकर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके चुनाव लड़ने की संभावनाओं के बारें में भी चर्चाएं शुरू हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर विशेषज्ञों की क्या राय है, वो मै आपको इस लेख के माध्यम से बता रहा हूं।
एक्सपर्ट ने कहा है कि, राहुल को अपनी सदस्यता को बचाए रखने के सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि, वो अपनी राहत के लिए हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, जहां अगर सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है तो सदस्यता बच सकती है। हाईकोर्ट अगर स्टे नहीं देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे मिल जाता है तो भी उनकी सदस्यता बच सकती है। इस स्थिति में उनकी सदस्यता बहाल हो जाएंगी। लेकिन अगर ऊपरी अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 8 साल इसलिए क्योंकि 2 साल की सजा उन्हें कोर्ट ने सुनाई है इसके अलावा 6 अतिरिक्त सालों के लिए वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होंगे।
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कांग्रेस अब सूरत कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। अगर सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को वहां स्वीकार नहीं किया जाता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल को अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया था।