India News(इंडिया न्यूज): दिल्ली जंतर मंतर (Jantar mantar) पर धरना दे रहे भारतीय पहलवानों (Indian wrestlers) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की. अदालत (court) से पहलवानों ने मांग की दिल्ली पुलिस (Delhi Police) पीड़ित पहलवानों (wrestlers) का बयान दर्ज करे. इसके अलावा, पहलवानों ने अपनी अर्जी में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट (status Report) दाखिल करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की थी. अब इस मामले की सुनवाई 12 मई को होगी.
इससे पहले 10 मई को इस मसले पर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में पहलवानों के वकील ने कहा कि इस मामले में अभी तक दो FIR दर्ज हुई हैं. एक पॉस्को (Posco) के तहत दर्ज हुई है और दूसरी अन्य धाराओं में दर्ज हुई है. इसके बावजूद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है. पहलवानों (wrestlers) के पक्षकार वकील ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच में देरी कर रही है.
महिला पहलवानों (wrestlers) के वकील ने अदालत से कहा कि खेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि आप मामले का सेटलमेंट क्यों नही कर रहे हैं? ऐसा न करने पर आपको (Sports ministry) दिक्कत होगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देश पर पुलिस ने पहलवानों को सुरक्षा मुहैया कराई है. इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले FIR की कॉपी रिकॉर्ड पर रखिए उसके बाद ही हम कोई कार्यवाही कर पाएंगे. जवाब में पहलवानों के वकील ने कहा हम थोड़ी देर में एफआईआर की कॉपी कोर्ट में जमा करा देंगे.
गौरतलब है कि जंतर-मंतर पर पहलवान गत 23 अप्रैल से प्रदर्शन कर रहे हैं।प्रदर्शनकारी एक नाबालिग सहित सात महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न और डराने-धमकाने के आरोप में बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। गत दिनों पहलवानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की।