India News(इंडिया न्यूज़), Ghaziabad: दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में 1 अप्रैल से कुत्ता पालना महंगा हो जाएगा। नगर निगम पंजीकरण शुल्क 200 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने जा रहा है। पालतू कुत्तों का पंजीकरण नहीं कराने वालों से 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पालतू कुत्तों के लिए निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। नगर निगम अभी भी रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 200 रुपये ले रहा है। शहर में करीब 15 हजार पालतू कुत्ते हैं। निगम एक अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ाकर एक हजार रुपये करने जा रहा है।
रजिस्ट्रेशन न कराने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ। अनुज सिंह ने बताया कि ये नियम एक अप्रैल से लागू होंगे। उन्होंने बताया कि पालतू कुत्ते के काटने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। लोगों से अपील है कि वे अपने पालतू कुत्तों की नसबंदी और रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके बाद सख्ती शुरू होगी।
प्रतिबंध के बावजूद इस नस्ल के कुत्तों को पाला जा रहा है। प्रतिबंध के बावजूद लोग अभी भी पिटबुल, रॉटवीलर और डोगो अर्जेंटीनो नस्ल के कुत्ते पाल रहे हैं। निगम ने एक साल पहले तीनों नस्ल के कुत्तों के प्रजनन पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंधित नस्ल के कुत्ते पालने वालों पर निगम सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है। जबकि इन नस्लों के कुत्ते अधिक हमला कर रहे हैं। लोग पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर तीनों नस्ल के कुत्तों को घुमाते हैं। इससे लोगों में दहशत का माहौल है।
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