Friday, July 5, 2024
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Haryana Government: खट्टर सरकार का बड़ा फैसला, हरियाणा में हुक्के पर होगी जेल

India News(इंडिया न्यूज़), Haryana Government: हरियाणा में प्रतिबंध के बावजूद हुक्के के इस्तेमाल पर लगाम नहीं लग पा रही है। हालांकि, राज्य में हुक्का देने पर अब जेल हो सकती है। साथ ही बड़ी मात्रा में जुर्माना भी लिया जायेगा। हरियाणा सरकार सख्त कानून बनाने की तैयारी में है। ऐसे में सरकार इस बैन को लेकर और भी पाबंदियां लगाने जा रही है।

सरकार पाबंदियां लगाने जा रही है

हरियाणा में घर-घर में हुक्का होना आम बात है। हालांकि, हरियाणा सरकार ने हुक्के के शौकीन लोगों को झटका देने की तैयारी कर ली है। फिलहाल राज्य में रेस्तरां और क्लबों में हुक्का पहले से ही प्रतिबंधित है। इसके बावजूद हुक्के के इस्तेमाल पर लगाम नहीं लग पा रही है। ऐसे में सरकार इस बैन को लेकर और भी पाबंदियां लगाने जा रही है।

तैयार किया जा रहा है विधेयक

सीओटीपीए (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद) अधिनियम में हुक्का के उपयोग को शामिल करने के लिए एक विधेयक तैयार किया जा रहा है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने इस बिल के ड्राफ्ट पर काम शुरू कर दिया है। इसमें कहा गया है कि हुक्का बार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक ठोस कानून बनाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के दस्तावेज़ के अनुसार, लाखों लोगों के लिए हुक्का बार के अवैध स्ट्रीम उपयोग की भी अनुमति दी जाएगी। विधेयक का यह प्रस्ताव अगले महीने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है।

निकोटीन और नशीले पदार्थों पर सख्त सजा

इससे पहले हरियाणा सरकार ने भी डिपार्टमेंट क्लब, रेस्तरां और बार में निकोटीन हुक्के के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी, लेकिन इसके बावजूद कोई मामला सामने नहीं आया। यही वजह है कि हरियाणा की सरकार अब ये सुझाव देने जा रही है। हालाँकि, कानून के ये प्रतिबंध और प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग किए जाने वाले हुक्के पर लागू नहीं होंगे। केवल निकोटीन और नशीले पदार्थों के साथ हुक्का का उपयोग करने पर सख्त सजा और सिद्धांत का प्रावधान है।

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Nidhi Jha
Nidhi Jha
Journalist, India News, ITV network.
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