India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi Police: देश की राजधानी दिल्ली में 1 अभ्यर्थी को दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस बल में शामिल होने का आदेश दिया। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन करने वाले उस अभ्यर्थी को कुछ राहत दी है, आपको बता दें कि जिसके अभ्यर्थन को सीधे हाथ पर “धुंधले टैटू” के कारण निकाल दिया गया था। अदालत ने अधिकारियों को जानकारी दी कि वे उसे पुलिस बल में शामिल होने की इजाजत दे। दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया कि अभ्यर्थी ने हाथ पर टैटू हटाने के लिए पहले से ही सर्जरी करा ली है। बता दें कि हाई कोर्ट ने उसे अदालत में आकर अपने सीधे हाथ को दिखाने को कहा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने 24 जुलाई को पारित आदेश में बताया, “हमने अभ्यर्थी के सीधे हाथ को देखा है और खुली आंखों से टैटू दिखाई भी नहीं दे रहा है। इसे याचिकाकर्ताओं के वकील और वकील की मदत के लिए अदालत में मौजूद अधिकारियों को भी दिखाया ।” पीठ ने बताया कि , “हमारे अनुसार, अभ्यर्था के उल्टे हाथ पर कोई साफ टैटू नहीं है। लेकिन, टैटू के स्थान पर बहुत हल्का निशान दिखाई दे रहा है। बता दें कि कभी-कभी इस प्रकार के निशान जन्म से होते हैं और इसलिए अभ्यर्थी के विनती करने पर भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग की याचिका भी खारिज कर दी है, जिसमें (CAT) के आदेश को चुनौती दी गई थी। CAT ने अपने आदेश में प्रतिभागी को कुछ छूट दी थी। पीठ ने बताया कि , “याचिकाकर्ताओं का यह भी मामला नहीं है कि सभी खाली पद पहले ही भरे जा चुके है , क्योंकि दूसरे बैच का बुनियादी प्रशिक्षण 1 जुलाई 2024 से शुरू हो गया है। याचिकाकर्ताओं को बताया जाता है कि निर्देश वे प्रतिवादी को इस आदेश की प्राप्ति से एक हफ्ते के अंदर प्रशिक्षण के लिए दूसरे बैच में शामिल होने की इजाजत दें।
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