India News Noida (इंडिया न्यूज़), Section 144 in Noida: नोएडा पुलिस के अतिरिक्त डीसीपी (कानून व्यवस्था) हिरदेश कठेरिया ने बताया कि असामाजिक तत्वों द्वारा संभावित खतरे को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा, “इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे लोग शांति भंग कर सकते हैं।”
इस दौरान लोगों की बड़ी संख्या में गैरकानूनी एकत्रित होने, सरकारी दफ्तरों के एक किमी के दायरे में अनधिकृत ड्रोन उपयोग, अनुमेय सीमा से अधिक लाउडस्पीकर और ध्वनि प्रवर्धक उपकरणों का उपयोग पर रोक रहेगी। विशेष रूप से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच इन पर प्रतिबंध होगा।
प्रशासन ने विवादास्पद स्थलों पर कार्यक्रमों पर भी रोक लगाई है। खुले स्थानों और छतों पर ईंट, पत्थर, बोतल और विस्फोटक सामग्री जमा करने पर भी निषेध है।
आदेश का उल्लंघन दंडनीय होगा। कठेरिया ने कहा, “यह आदेश 16 से 19 जून तक गौतमबुद्ध नगर आयुक्तालय में प्रभावी रहेगा। इस दौरान यदि यूपी सरकार द्वारा कोई अन्य आदेश जारी होता है तो सूचना भी दी जाएगी
त्योहारों के मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। ऐसे में नागरिकों को सहयोग करना चाहिए ताकि शांतिपूर्ण माहौल बना रहे।
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