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Consumer Court Order: गाय से टकराई SUV कार, भीषण टक्कर में भी नहीं खुले एयरबैग

• LAST UPDATED : August 17, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Consumer Court Order: देश की राजधानी दिल्ली से एक अजीबो गरीब मामला खबर सामने आया है। जिसको जानकर आप हैरान हो जाएगे। आइए जानते है क्या है मामला । एक फेमस मोटर कंपनी की SUV कार में खराब सेफ्टी एयरबैग लगे होने की वजह से एक उपभोक्ता को जो परेशानी का सामना करना पड़ा। उसकी भरपाई के लिए एक उपभोक्ता अदालत ने शिकायतकर्ता को 50 हजार का मुआवजा देने के लिए कंपनी को बोला है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता की कार से एक गाय के टकराने से बड़ा हादसा हुआ था। साउथ दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिशन ने ‘टाटा मोटर्स’ से कहा था कि 3 महीनों के अंदर शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर 50 हजार रुपये का भुगतान करे। इसमें नाकाम रहने पर उसे सालाना 6 प्रतिशत का ब्याज भी देना पड़ेगा। कमीशन ने इस बात को कर दिया है कि यह मुआवजा केवल इस बात को ध्यान में रखकर तय किया गया कि हादसे में शिकायत करने वाले को कोई चोट नहीं पहुंची,नुकसान केवल कार का हुआ था।

शिकायतकर्ता का केस

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैदान गढ़ी के राजपुर गांव में रहने वाले शांति लाल ने ‘Tata Motors Limited’ और उसके ऑथोराइज्ड डीलर ‘गो ऑटो’ के खिलाफ यह शिकायत की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार , कार से वह राजस्थान में जालोर से जयपुर की आोर जा रहे थे। कार में अकेले सवार थेरायपुर टोल प्लाजा को क्रास करते हीए एक गाय अचानक से उनकी कार के सामने आ गई । इस टक्कर में कार के आगे के हिस्से में नुकसान पहुंचा। बता दें कि कार लगभग 80 kilometer per hour की स्पीड से चल रही थी। टक्कर लगने के बाद एयरबैग काम करने में पूरी तरह से नाकाम रहे। आरोप यह लगाया कि इसकी शिकायत करने के बाद दोनों प्रतिवादियों में से किसी भी प्रकार की कोई कारवाई नहीं की गई।

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