INDIA NEWS: पहलवानों ने दावा किया कि डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह (WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की याचिका पर कार्यवाही बंद करने के उच्चतम न्यायालय (Supreme court) के फैसले से कोई झटका नहीं है, उन्होंने आज कहा कि वे अपना विरोध जारी रखेंगे। पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृज भूषण पर आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग को लेकर 23 अप्रैल से धरने पर बैठे हैं कि पहलवानों का आरोप है कि उन्होंने एक नाबालिग सहित सात महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया है।
‘पहलवानों की याचिका पर आज कार्यवाही बंद’
आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली तीन महिला पहलवानों की याचिका पर आज कार्यवाही बंद कर दी, अदालत ने यह कार्यवाही यह देखते हुए बंद की कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और सात शिकायतकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है।
‘वरिष्ठों से सलाह लेने के बाद फैसला करेंगे’
सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करते हुए साक्षी मलिक ने कहा, “हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, विरोध जारी रहेगा।” साक्षी ने आगे कहा कि “सुप्रीम कोर्ट का आदेश झटका नहीं है, इस मामले में वह जो कर सकती थी, किया।” पहलवानों ने इस मुद्दे पर कहा, कि वे अपने सीनियर्स से सलाह मशविरा करने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। विनेश फोगट ने कहा, “हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं, वरिष्ठों से सलाह लेने के बाद फैसला करेंगे।”
यह भी पढ़ें- केंद्र सरकार करवा रही केजरीवाल की जासूसी, स्पेशल अधिकारी रख रहे नजर- AAP