India News (इंडिया न्यूज़) : कोई व्यक्ति अपने आयकर रिटर्न में किसी भी गलती, कम जानकारी या आय की गलत जानकारी को सही करने के लिए एक अपडेटेड आयकर रिटर्न या आईटीआर-यू दाखिल कर सकता है। नियमानुसार, ITR-U वह व्यक्ति भी दाखिल कर सकता है जिसे कानून के अनुसार, आईटीआर दाखिल करना था, लेकिन उसने तय तारीख तक ऐसा नहीं किया। यदि आयकर विभाग स्वयं त्रुटियों का पता लगाता है और आपको नोटिस भेजता है, तो जुर्माना टैक्स चोरी के 300% तक हो सकता है। तो जानते हैं क्या है ITR-U और इसे कैसे दाखिल करें।
ITR-U कौन करते हैं दाखिल
बता दें, अपडेटेड आईटीआर यानी ITR-U उन व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिन्होंने तय तारीख तक मूल आईटीआर दाखिल किया था या संशोधित आईटीआर या विलंबित आईटीआर दाखिल किया था या कोई आईटीआर दाखिल करने से चूक गए थे।
ITR-U दाखिल करने की आखिरी तारीख
नियमानुसार, अपडेटेड रिटर्न यानी आईटीआर-यू दाखिल करने की समय सीमा असेसमेंट ईयर (AY) के अंत से 24 महीने के भीतर का होता है। इसलिए, वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए एक अपडेटेड ITR (ITR) -यू) वित्त वर्ष 2020-21 (आयु 2021-22) और वित्त वर्ष 2021-22 (आयु 2022-23) से संबंधित आईटीआर के लिए एक व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ITR-U दाखिल करने की आखिरी तारीख पर बात करे तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2026 तक वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए ITR-U दाखिल कर सकते है।
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