India News (इंडिया न्यूज़) : Shahnawaz Hussain: दिल्ली की एक अदालत ने रेप और धमकी दिए जाने का आरोप लगाने वाली महिला की शिकायत पर आज यानि बुधवार को बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को तलब किया। अदालत ने कथित अपराध का संज्ञान लिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री को 20 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, “अदालत ने (FIR) रद्द करने की रिपोर्ट, शिकायतकर्ता की दायर विरोध याचिका, जांच अधिकारी की विरोध याचिका पर दाखिल जवाब और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री पर गौर करने के बाद यह पाया है कि शिकायतकर्ता ने पुलिस, अदालत, मजिस्ट्रेट के सामने दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 164 के तहत एक समान बयान दिए हैं।”
बता दें, इससे पहले पुलिस ने न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल कर प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था। जिस पर न्यायाधीश ने पुलिस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा, “रद्द करने की रिपोर्ट दाखिल करते समय जांच अधिकारी ने मुद्दे उठाए हैं …यह ऐसे मामले हैं जिन पर सुनवाई के दौरान निर्णय लिया जा सकता है।”
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