बड़ी खबर

क्या किसी शख्स के मृत्यु के बाद भी भरना पड़ता है ITR ? जानिए नियम

India News (इंडिया न्यूज), ITR Filing : आज आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने का आखिरी दिन है। यानी 31 जुलाई के बाद अगर आप आयकर भरते हैं तो आपको फाइन देना पड़ सकता है। जब भी आईटीआर फाइल करने का वक्त आता है तो लोगों के बीच ये सवाल जरूर उठता है कि अगर किसी शख्स की मृत्यु आईटीआर फाइल करने से पहले ही हो जाती है तो क्या फिर भी आईटीआर फाइल करना पड़ता है। ऐसे में विभाग की ओर से क्या कदम उठाया जाता है, चलिए जानते हैं।

Income Tax Act की धारा 159

आयकर अधिनियम की धारा 159 (Income Tax Act Section 159) में इसका जिक्र है कि क्या मृत व्यक्त का भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है या नहीं। इस धरा के अनुसार कोई ऐसा आयकरदाता है जिसकी मृत्यु हो जाती है टैक्स भरने से पहले ही तो इस धारा में किए गए प्रावधान के अनुसार मृत आय़करदाता की जगह पर उतनी ही राशी उसकी तरफ से उसका कानूनी वारिस जो होगा वो उस टैक्स को भरने के लिए उत्तरदायी होगा।

आयकर विभाग भेजता है नोटिस

इन परस्थितियों में आय़कर विभाग (Income Tax Department) आयकर दाता (Income Tax Payer) के घर पर आईटीआर फाइल करने के लिए नोटिस भेजती है। चुकि आय़कर दाता की मृत्यु हो चुकि है इसलिए उसकी जगह उसका कानूनी वारिस उस नोटिस का जवाब देने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके साथ ही अगर विभाग की ओर से आयकर दाता पर कोई जुर्माना लगाया गया है या कोई लेट फीस मांगी गई है तो वारिस को उसे देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता सकता है।

कानूनी वारिस कौन हो सकता है

आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मृत व्यक्ति की ओर से हर कोई आईटीआर फाइल नहीं कर सकता है इसके लिए कानूनी रूप से मंजूरी लेनी पड़ती है। कोर्ट मृत व्यक्ति के किसी करीबी सदस्य जैसे पति-पत्नी या बेटे-बेटी या किसी और को कानूनी वारिस बना सकती है। अगर आप चाहें तो स्थानीय नगर निगम से भी कानूनी वारिस की मान्यता हासिल कर सकते हैं।

खुद करना पड़ता है रजिस्टर

कानूनी वारिस बनने की अनुमति मिलने के बाद आयकर विभाग की वेबसाइट पर खुद को मृत व्यक्ति के कानूनी वारिस के तौर पर रजिस्टर करना होगा। इसके लिए कोर्ट से या नगर निगम से मिली कानूनी वारिस प्रमाण पत्र की कॉपी भी जमा करना होगा। जिसके बाद ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आयकर विभाग की तरफ से इसकी सूचना भेज दी जाती है।

इन बातों का रखें ख्याल

किसी भी मृत व्यक्ति का आईटीआर भरते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखें। कानूनी वारिस बनते ही व्यक्ति को मृत व्यक्ति के आईटीआर खाते में लॉगिन करने की सहूलियत मिल जाती है।
आईटीआर भरने के बाद आयकर विभाग उस खाते को बंद कर देती है, क्योंकि खाताधारक की मौत हो चुकी है।
मृत व्यक्ति का आईटीआर भरते वक्त उस शख्स का मृत्यु प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका पैन और आधार कार्ड और साथ ही कानूनी वारिस बनाए जाने के प्रमाण पत्र की जरूरत होगी।
आईटीआर भरने के बाद अगर कोई रिफंड आता है तो वह मृत व्यक्ति के खाते में ही आएगा। उस पैसे को निकालने के लिए आपको बैंक जाना होगा. उस खाते से पैसे निकालने के बाद उसको बंद करवाना होगा।

also read ; दिल्ली में बीते एक सप्ताह में डबल हुई डेंगू की रफ्तार, 56 नए मामलों ने बढ़ाई चिंता

Ashish kumar Rai

Recent Posts

Delhi News : दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार से विशेष…

3 months ago

Delhi News: मजदूर ने मांगी मजदूरी, कंपनी के मालिक ने पीट-पीटकर ले ली जान

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली में फरीदाबाद जिले में…

3 months ago

Excise Policy Case: CM अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, फिर बढ़ी न्यायिक हिरासत

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Excise Policy Case: देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने…

3 months ago

Eating Non-Veg Foods: लंबे ब्रेक के बाद नॉन वेज खाने की सोच रहे हैं? इन सावधानियों से बचें

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Eating Non-Veg Foods: लंबे समय तक शाकाहारी रहने के बाद अचानक…

3 months ago

Delhi News: इतने करोड़ रुपये की लागत से बनेगा भारत वंदना पार्क,सांस्कृतिक विविधता के होंगे दर्शन

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News: गंगा मां के किनारे बसा बनारस हो या पटना…

3 months ago

Home Remedies for Glowing Skin: चेहरे को बेदाग और ग्लोइंग बनाने के लिए इन 3 सुपरफूड्स का रोजाना खाएं

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Home Remedies for Glowing Skin: एक सुंदर और निखरी त्वचा की…

3 months ago