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High Court: CDS में महिला अफसरों की भर्ती पर रक्षा मंत्रालय को HC का नोटिस, कहा ‘8 हफ्ते में फैसला लें’

• LAST UPDATED : April 27, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने महिलाओं को सीडीएस (कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज) के जरिए सेना में उच्च पदों पर कमिश्निंग की अनुमति देने के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को इस बारे में आठ सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया है।

यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका के आधार पर सुनाया गया है याचिका में मांग की गई है कि महिलाओं को सीडीएस परीक्षा के माध्यम से भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस निर्णय के साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए।

High Court: याचिका हुई थी दाखिल

वकील कुश कालरा ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी, जिसका निपटान फैसले के साथ हो गया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार निर्णय नहीं लेती, तब तक याचिका को लंबित किया जाए। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में तेजी से निर्णय लेने का सुझाव दिया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि यह जरूरी है। याचिका के द्वारा पेश किए गए वकील ने कहा कि सेना में महिलाओं को सीडीएस के माध्यम से भेदभाव नहीं होना चाहिए। सीडीएस परीक्षाओं के जरिए भारत की तीनों सेनाओं – भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में अधिकारी के पदों के लिए भर्ती होती है। सीडीएस परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को कैडेट ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है।

हम आपको बता दें कि इस परीक्षा में, महिलाओं को 10वीं क्लास के आधार पर ट्रेनिंग के दौरान महीने के 56,100 रुपये मिलते हैं। इस परीक्षा में महिलाएं भी बैठ सकतीं हैं, लेकिन चयनित होने पर उन्हें सीधे सेना, नौसेना या वायु सेवा में नहीं भर्ती हो सकतीं। यह परीक्षा साल में दो बार होती है।

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