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RBI ने 2000 रुपए के नोट को चलन से हटाया, एक्सचेंज सुविधा 30 सितंबर तक

India News(इंडिया न्यूज), Demonetisation: RBI ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस ले लिया है। एक्सचेंज की सुविधा 30 सितंबर तक उपलब्ध है। आरबीआई ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा। आरबीआई को उम्मीद है कि बैंकों के साथ नोट बदलने के लिए लोगों के लिए 4 महीने का समय पर्याप्त है। चलन में चल रहे 2000 रुपये के अधिकांश नोट 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे। यह आरबीआई की नियमित कवायद है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।

एक बार में 20,000 रुपये तक ही किया जा सकता है जमा

23 मई, 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के नोटों में बदलने की सीमा 20,000 रुपये तक की जा सकती है।

गौरतलब है कि आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 को 2000 रुपये के नोटों को चलन में लाया गया था। उस समय 500 और 1000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने के बाद इसे चलन में लाया गया था। रिजर्व बैंक का मानना था कि 2000 रुपये का नोट उन नोट की वैल्यू की भरपाई आसानी से कर देगा।

इससे पहले 2016 में हुई थी नोटबंदी

इससे पहले केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके तहत 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बैन कर दिए गए थे। हफ्तों तक लोगों को बैंकों के सामने लाइन लगकर पुराने नोट को जमा कराना पड़ा था। हालांकि जब बाद में विपक्ष ने इसके परिणाम सरकार से मांगे तो केंद्र इसका स्पष्ट जवाब देने से बचती रही।

 

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Suman

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