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Sanjay Singh News: संजय सिंह को नही मिली राहत, निचली अदालत के बाद High Court ने भी…

• LAST UPDATED : February 7, 2024

India News ( इंडिया न्यूज ) Sanjay Singh News: शराब घोटाले से जुड़े मामले में एक बार फिर आप सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। ताजा खबर के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिता को खारिज कर दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट के द्वारा संजय सिंह की जमानत अर्जी का फैसला 31 जनवरी को सुक्षित रखा था। वहीं 4 अक्टूबर को ED ने उन्हें गिरफ्तार किया था।

हाईोर्ट ने याचिका पर सुनाया फैसला

शराब घोटाले मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि केस के इस स्टेज पर संजय सिंह को जमानत देने का कोई आधार नही बनता है। हाइकोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम ट्रायल कोर्ट को तेजी से सुनवाई करने का निर्देश देते हैं। किसी भी पक्ष की तरफ से अनावश्यक स्थगन की मांग नही की जा सकती। मामले के फैसले की विस्तृत कॉपी की प्रतीक्षा है।

जांच एजेंसी ने याचिका का किया विरोध (Sanjay Singh News)

वहीं इस मामले पर जांच एजेंसी की तरफ से विरोध करते हुए दलील दी गई कि संजय सिंह 2021-22 में दिल्ली में शराब घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को प्राप्त करने, छुपाने, रखने, उपयोग करने और फैलाने में शामिल थे। बता दें कि यह मामला 2021-22 के शहर सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित लिए भ्रष्टाचार से संबंधित है। जिसे पराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से की गई सिफारिश के बाद सीबीआई प्राथमिकी दर्ज की थी।

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