होम / Soumya Vishwanathan murder case: दिल्ली पुलिस ने 4 दोषियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, जानें क्या है मामला

Soumya Vishwanathan murder case: दिल्ली पुलिस ने 4 दोषियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, जानें क्या है मामला

• LAST UPDATED : July 3, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Soumya Vishwanathan murder case: दिल्ली पुलिस ने 2008 के टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में चार आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

कब-कब क्या हुआ?

12 जून, 2024 को रजिस्ट्री द्वारा स्वीकार की गई दिल्ली पुलिस की विशेष अनुमति याचिका (अपील) को 8 जुलाई, सोमवार को न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली दो-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जब समर वेकेशन के बाद सर्वोच्च न्यायालय फिर से खुलेगा।

इससे पहले 22 अप्रैल, 2024 को न्यायमूर्ति त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सौम्या की मां माधवी विश्वनाथन द्वारा दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली अपील पर दिल्ली पुलिस और चार दोषियों – रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार को नोटिस जारी किया था।

12 फरवरी, 2024 को, यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के तीन महीने बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए चारों दोषियों की सजा को निलंबित कर दिया और उनकी अपील के लंबित रहने तक उन्हें जमानत दे दी।

Also Read- School Teachers Transfer: AAP ने दिल्ली के स्कूली शिक्षकों के तबादले का किया विरोध, कहा- भाजपा अब शहर के शिक्षा मॉडल पर कर रही है हमला

कैसे हुई थी घटना?

हाईकोर्ट ने चारों दोषियों को इस आधार पर राहत दी कि वे इस मामले में गिरफ्तारी के बाद से ही 14 साल और 9 महीने जेल में बिता चुके हैं। लेकिन वे रिहा नहीं हो सकते क्योंकि वे आईटी पेशेवर जिगिशा घोष की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। सौम्या विश्वनाथन की सितंबर 2008 में दक्षिण दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर सुबह 3.30 बजे उनकी कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वे काम से घर लौट रही थीं। पुलिस ने दावा किया कि हत्या के पीछे लूटपाट का मकसद था।

Also Read- Arvind Kejriwal: CM केजरीवाल को नहीं मिली राहत, 12 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox