बड़ी खबर

WhatsApp: दिल्ली हाईकोर्ट में WhatsApp ने कहा, भारत छोड़ देंगे अगर ऐसा हुआ तो

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), WhatsApp: रोज़ का ज़रूरतमंद सोशल मीडिया प्लेटफार्म व्हाट्सऐप ने साफ बोला है कि यदि इसे एन्क्रिप्शन हटाने के लिए कहा गया, तो यह भारत छोड़ देगा। व्हाट्सऐप ने दिल्ली हाईकोर्ट को इस बारे में सूचित किया है। कंपनी ने कहा कि यह उनकी यूजर्स की प्राइवेसी को सुनिश्चित करने का एक तरीका है, और अगर यह प्रणाली हटा दी गई, तो उन्हें भारत में बंद करने का फैसला किया जाएगा।

WhatsApp: भारत छोड़ सकता है व्हाट्सऐप

सूत्रों के मुताबिक व्हाट्सऐप की ओर से अदालत में पेश हुए वकील तेजस करिया ने रिपोर्ट किया कि अगर हमें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा गया तो व्हाट्सऐप भारत छोड़ देगा। करिया ने यह भी कहा कि लोग व्हाट्सऐप के प्राइवेसी फीचर का उपयोग करते हैं, जो कंपनी ने उपलब्ध किया है। हम आपको बता दें कि भारत में व्हाट्सऐप के 400 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं, जो इसे सबसे बड़ा बाजार बनाता है।

मार्क जुकरबर्ग, मेटा कंपनी के सीईओ, ने पिछले साल कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जो तकनीकी दृष्टिकोण से सबसे आगे है। उन्होंने इसे दुनिया में मैसेजिंग के रूप में नेतृत्व करने का उदाहरण भी दिया। हम आपको बता दें कि मेटा कंपनी ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के खिलाफ विरोध दर्ज किया है, क्योंकि इसे उन्हें उनकी चैट्स की निजता को खतरे में डालने का आरोप लगाया जाता है।

WhatsApp: क्या है व्हाट्सऐप का कहना

व्हाट्सऐप-मेटा ने उस सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के खिलाफ अपने तर्क पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि यह नियम न केवल एन्क्रिप्शन को कमजोर करता है, बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा, इसे भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों का भी उल्लंघन माना गया है। व्हाट्सऐप के वकील ने इसके साथ ही कहा कि इस तरह के नियम किसी अन्य देश में भी नहीं हैं, और उन्हें सावधानी से अनुमति देनी चाहिए कि किसे और कितने संदेशों को डिक्रिप्ट किया जाए।

सरकार का क्या है मानना

सरकार ने अपनी ओर से कीर्तिमान सिंह नामक वकील द्वारा नियमों का समर्थन किया है। उन्होंने संदेश भेजने वालों का पता लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि ऐसी व्यवस्था आज के माहौल में अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा की याचिकाओं को 14 अगस्त को सुनवाई के लिए नामांकित किया है। कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेसी के अधिकार पूर्ण नहीं हैं और संतुलन की आवश्यकता है।

Read More:

Kirti Sharma

Recent Posts

Delhi News : दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार से विशेष…

5 months ago

Delhi News: मजदूर ने मांगी मजदूरी, कंपनी के मालिक ने पीट-पीटकर ले ली जान

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली में फरीदाबाद जिले में…

5 months ago

Excise Policy Case: CM अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, फिर बढ़ी न्यायिक हिरासत

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Excise Policy Case: देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने…

5 months ago

Eating Non-Veg Foods: लंबे ब्रेक के बाद नॉन वेज खाने की सोच रहे हैं? इन सावधानियों से बचें

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Eating Non-Veg Foods: लंबे समय तक शाकाहारी रहने के बाद अचानक…

5 months ago

Delhi News: इतने करोड़ रुपये की लागत से बनेगा भारत वंदना पार्क,सांस्कृतिक विविधता के होंगे दर्शन

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News: गंगा मां के किनारे बसा बनारस हो या पटना…

5 months ago

Home Remedies for Glowing Skin: चेहरे को बेदाग और ग्लोइंग बनाने के लिए इन 3 सुपरफूड्स का रोजाना खाएं

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Home Remedies for Glowing Skin: एक सुंदर और निखरी त्वचा की…

5 months ago