होम / ‘अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग…’सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें

‘अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग…’सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें

• LAST UPDATED : December 11, 2023

India News (इंडिया न्यूज),Article 370 : जम्मू -कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर SC की भी मुहर लग गई है। बता दें, कोर्ट ने भी स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि अनुच्छेद 370 अस्थायी था। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। जम्मू -कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। आइये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या-क्या कहा…

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बातें कही…

– SC ने फैसले में कहा, अनुच्छेद 370 एक ‘अस्थायी प्रावधान’ है। राष्ट्रपति के पास इसे समाप्त करने का अधिकार था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है।
– कोर्ट ने यह भी कहा कि, जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने का राष्ट्रपति का 2019 का आदेश सही था। राज्य का दर्जा भी शीघ्र बहाल किया जाएगा।
SC ने कहा, जम्मू-कश्मीर में सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाएंगे। यानी सरकार को 9 महीने के अंदर यहाँ चुनाव कराने होंगे।
– सर्वोच्च न्यायलय ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। भारत में विलय के बाद जम्मू-कश्मीर के पास आंतरिक संप्रभुता नहीं है।
– सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में कहा, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद -370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वसम्मति से निर्णय सुनाया है।

also read : सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जम्मू कश्मीर से 370 हटाना सही 

 

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox