India News (इंडिया न्यूज),Article 370 : जम्मू -कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर SC की भी मुहर लग गई है। बता दें, कोर्ट ने भी स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि अनुच्छेद 370 अस्थायी था। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। जम्मू -कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। आइये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या-क्या कहा…
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