India News(इंडिया न्यूज़),Bilkis Bano Case: गुजरात में 2002 दंगों के दौरान बिलकिस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मुकदमा महाराष्ट्र में चला था इसलिए गुजरात सरकार दोषियों की रिहाई पर फैसला नहीं ले सकती थी। फैसले के बाद बिलकिस के घर पर पटाखे फोड़े गए। वहीँ, बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया।
बिलकिस बानो ने SC का जताया आभार
उन्होंने कहा कि असल में आज मेरे लिए नया साल शुरू हुआ है। मेरी आंखें राहत के आंसुओं से भीग गई हैं। पिछले डेढ़ साल में आज पहली बार मेरे चेहरे पर मुस्कान आई है। मैंने अपने बच्चों को गले लगाया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सीने से पहाड़ जितना बड़ा पत्थर आज उतर गया। अब मैं सांस ले पा रही हूं। यही न्याय का अहसास है।
जानें पूरा मामला
रिपोर्ट के मुताबिक, 2002 के गुजरात दंगों के दौरान दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव की बिलकिस अपने परिवार के 16 सदस्यों के साथ भाग कर पास के गांव छापरवाड के खेतों में छिप गई थी। 3 मार्च 2002 को वहां 20 से अधिक दंगाइयों ने हमला बोल दिया था, इसके बाद 5 माह की गर्भवती बिलकिस समेत कुछ और महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया था। उसके बाद दंगाइयों ने बिलकिस की 3 साल की बेटी समेत 7 लोगों की हत्या कर दी थी।