India News Delhi (इंडिया न्यूज दिल्ली), Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने चिराग पासवान के खिलाफ दायर याचिका में सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा संसद चिराग पासवान के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी।
कोर्ट ने कहा कि चिराग पासवान के चुनाव को पटना हाईकोर्ट में चुनौती देनी चाहिए। इस मुद्दे पर पहले से ही एक याचिका 28 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई इस कोर्ट में कैसे हो सकती है जबकि निर्वाचन क्षेत्र तो बिहार राज्य में है। बेहतर होगा कि आप याचिका वापस ले लें और क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट में जाएं।
याचिकाकर्ता ने कहा कि 2021 में प्रिंस राज और उनके साथ चचेरे भाई पासवान के कहने पर याचिकाकर्ता यौन उत्पीड़न का शिकार हुई थीं। चिराग ने लोकसभा चुनावों के नामांकन में अपने इस आपराधिक इतिहास का जिक्र नहीं किया। पीड़िता ने चिराग समेत अन्य लोगो के खिलाफ 2021 में एफआईआर दर्ज कराई थी। याचिकर्ता ने कहा कि गलत हलफनामा दायर करना या हलफनामे में किसी भी तौर पर आपराधिक मामलों के बारे जानकारी छिपाना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125ए की अवमानना है।
चुनाव आयोग के वकील सिद्धांत कुमार ने अपने बचाव में कहा कि याचिका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के संबंध में सुनवाई के लायक नहीं है क्योंकि चुनाव बिहार में हुआ था। सिद्धांत कुमार ने तर्क दिया कि कानून के अनुसार सिर्फ निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या उम्मीदवार ही चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका दायर कर सकता है और याचिकाकर्ता किसी भी श्रेणी में नहीं आती है।
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