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Fire in Train: ट्रेन में आग लगने पर रेलवे देता है मुआवजा, जानें क्या हैं नियम

• LAST UPDATED : November 16, 2023

India News(इंडिया न्यूज़), Fire in Train: नई दिल्ली से बिहार के दरभंगा जा रही ट्रेन में बुधवार (15 नवंबर) को भीषण आग लग गई। अफरा-तफरी के बीच यात्रियों को बचाया गया। उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारी के मुताबिक, ट्रेन संख्या 02570 दरभंगा क्लोन स्पेशल में यूपी के सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास आग लग गई। आग लगने से यात्रियों में दहशत फैल गई। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आग लगने से दुर्घटना होने पर रेलवे मुआवजा देता है या नहीं। आइए जानते हैं नियम।

नियम क्या हैं?

जब भी कोई टिकट बुक करता है तो किसी भी यात्री को रेलवे द्वारा प्रदान किया जाने वाला बीमा लेना अनिवार्य नहीं है। यह यात्री की इच्छा के अनुसार होता है और जब कोई यात्री यात्रा बीमा पर क्लिक करता है, तभी उसका बीमा होता है। इस यात्रा के लिए प्रत्येक यात्री को प्रति टिकट 35 पैसे चुकाने होंगे।

दुर्घटना में मृत्यु और घायल होने पर मुआवजा दी जाती है

सबसे पहले आपको बता दें कि इस बीमा का लाभ केवल कन्फर्म, आरएसी और आंशिक कन्फर्म टिकट वालों को ही मिलता है। एक बार बीमा खरीदने के बाद यात्री को बीमा कंपनी की ओर से एसएमएस और पंजीकृत ईमेल पर जानकारी दी जाती है। यह मैसेज मिलने के बाद यात्री को बीमा कंपनी की वेबसाइट पर जाकर नॉमिनेशन डिटेल्स भरनी होगी। यदि कोई नामांकन विवरण नहीं भरता है, तो मुआवजा उनके कानूनी उत्तराधिकारी को जाता है और इसके लिए पहले दावा करना पड़ता है। इस बीमा में ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु और घायल होने पर कुछ मुआवजा राशि दी जाती है।

चोट लगने पर 2 लाख रुपये मिलते हैं

इस बीमा में ट्रेन दुर्घटना के बाद यात्रियों को हुए अलग-अलग नुकसान के आधार पर क्लेम दिया जाता है। बीमा में मृत्यु के मामले में 10 लाख रुपये, स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में 10 लाख रुपये, स्थायी आंशिक विकलांगता के मामले में 7.5 लाख रुपये, चोट लगने की स्थिति में 2 लाख रुपये तक का अस्पताल खर्च और परिवहन के लिए 10,000 रुपये शामिल हैं।

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