India News(इंडिया न्यूज), RBI On Paytm Payment Bank: भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए नए ग्राहकों के जोड़ने पर रोक लगा दिया है। बता दें, बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35ए के तहत मिले अधिकारों के बाद RBI ने ये रोक लगाई है। सामने आई जानकारी के अनुसार, पेटीएम पर आरोप है कि बैंकिंग रेगुलेशन को लेकर अनियमितताएं बरती जा रही थी जिसको लेकर RBI ने ये बड़ा एक्शन लिया है।
RBI के पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ की गई इस कार्रवाई के बाद Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड कस्टमर्स के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये बैन पेटीएम पेमेंट्स बैंक तक सीमित है या UPI आईडी और जमा पैसों पर भी बैन लगाया गया है। तो हमारी इस रिपोर्ट में पाएं अपने सभी सवालों के जवाब !
सवाल – ये बैन सिर्फ Paytm पेमेंट्स बैंक पर है?
जवाब – हां, RBI ने ये बैंक केवल Paytm पेमेंट बैंक लिमिटेड पर लगाया है।
सवाल – अब कोई Paytm वॉलेट भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है?
जवाब – तो जान लीजिये RBI के आदेश के बाद 29 फरवरी, 2024 के बाद कोई भी कस्टमर Paytm वॉलेट में ना तो पैसा डिपॉजिट कर सकेगा और ना क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर सकेगा। साथ ही Paytm वॉलेट में टॉप अप की भी सुविधा नहीं होगी।
सवाल – वॉलेट में जो हमारी रकम है, उसका क्या?
जवाब – ग्राहक अपने वॉलेट में जो बैलेंस रकम बचा है उसे वो खत्म होने तक इस्तेमाल कर सकता है। ग्राहकों को पैसा निकालने, इस्तेमाल करने की छूट रहेगी। इसकी कोई फिलहाल तय समय सीमा नहीं है।
सवाल – wallets, FASTags, NCMC cards कब तक काम करेंगे?
जवाब – RBI ने अपने आदेश में कहा है कि 29 फरवरी 2024 के बाद से Paytm पेमेंट बैंक के कस्टमर्स के खाते, प्रीपेड इंस्टूमेंट्स, वॉलेट्स, फास्टटैग्स, एनसीएमसी कार्ड्स में ना तो डिपॉजिट की परमिशन होगी साथ ही ग्राहक इनके जरिए ना तो ट्रांजैक्शन कर सकेंगे और ना रकम टॉप अप कर सकेंगे।
सवाल – अगर किसी कारण से मेरा फंड्स Paytm में रह जाता है तो वो कैसे वापस मिलेगा?
जवाब – RBIने अपने आदेश में Paytm से 15 मार्च 2024 तक सभी पाइपलाइन में पड़ी ट्रांजैक्शंस और नोडल खाते को व्यवस्थित करने का आदेश दिया है।