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मर्डर पर धारा 101, नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग में फांसी ; नए बिल के कानून बनने पर होंगे ये बदलाव

• LAST UPDATED : December 20, 2023

India News(इंडिया न्यूज़), Lok Sabha Bill: देश में नए कानून बिलों पर बहस चल रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीनों विधेयकों पर हुई बहस का जवाब देते हुए इसे 150 साल की गुलामी की मानसिकता से बाहर आने वाला बताया, निचले सदन से पास होने के बाद भारतीय दंड संहिता यानी IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 लेगा, CRPAC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लेगा और एविडेंस एक्ट बदलकर भारतीय साक्ष्य विधेयक-2023 हो जाएगा।

वर्तमान में चल रही दंड सहिताओं की धाराओं में नए विधेयकों के पारित होने के साथ ही बदलाव हो जाएगा, नए विधेयकों में कुछ धाराएं बढ़ाई भी गई हैं, कुछ को हटाया गया हैं तो कुछ को रिपलेस कर दिया गया है, यानी कि अब तक अपराधों में जो धाराएं लगाई जाती थीं उनमें कई अहम बदलाव होंगे, आसान भाषा में समझें तो हत्या की जगह अब तक लगने वाली धारा 302 अब छिनैती के लिए प्रयोग की जाएगी, हत्या पर धारा 101 लगेगी, साथ ही रेप की धारा 376 की जगह अब धारा 70 ले लेगी।

ये धाराएं होंगी कम

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अब कुल 533 धाराएं होंगी, CRPC में अब तक लागू 478 धाराएं थीं, इसकी 160 धाराओं को अब बदल दिया गया है, 9 धाराओं को हटाया गया है व इतनी ही नई धाराएं जोड़ी भी गई हैं, ठीक ऐसा ही भारतीय न्याय संहिता में भी हुआ है, हालांकि इसमें तकरीबन 155 धाराएं घटाया गया हैं, न्याय संहिता में अब 356 धाराएं होंगी, लेकिन इसमें अब तक IPC में 511 धाराएं थीं, खास बात ये है कि इसमें से 22 धाराएं रद्द की गई हैं, जबकि 8 नई धाराओं को जोड़ा गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 3 धाराएं बढ़ी हैं, अब इसमें 170 धाराएं हैं, इनमें से 23 को बदला गया है, जबकि 5 पूरी तरह से हटा दी गई हैं।

धोखाधड़ी, हत्या, बलात्कार और गैंगरेप की ये होंगी धाराएं

अब तक IPC के तहत हत्या के लिए धारा 302 लगाई जाती थी, लेकिन नए कानून के तहत इसकी जगह धारा 101 लगाई जाएगी, 420 धोखाधड़ी की धारा की जगह धारा 316 लगेगी साथ ही अपहरण की धारा 362 की जगह धारा 135 लेगी, रेप की धारा 375, 376 की जगह अब धारा 63 और गैंगरेप की धारा 376 की जगह धारा 70 लागू होगी।

दहेज हत्या की धारा बदलेगी

नए कानून में सबसे खास बात ये है कि इस कानून में चेन स्नेचिंग या अन्य छिनैती अपराधों के लिए भी धारा तय कर दी गई है, अब तक मर्डर में लगने वाली धारा 302 अब छिनैती के अपराधों में लगाई जाएगी, दहेज हत्या में लगने वाली धारा 304 B की जगह धारा 799 प्रभाव में आएगी, इसके अलावा भीड़ भाड़ और हंगामा करने पर लगने वाली धारा 144 की जगह धारा 187 प्रभावी होगी।

राजद्रोह, देश विरोधी गतिविधि के लिए नई धाराएं

नए कानून के तहत देशद्रोह को अब राजद्रोह कहा जाएगा, धारा 124 A की जगह अब 150 लेगी, देश विरोधी गतिविधि के आरोप में लगने वाली धारा 121 A की जगह धारा 146 प्रभावी होगी, इसके अलावा देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों पर अब तक धारा 121 लगती थी लेकिन अब इसकी जगह धारा 145 लगाई जाएगी।

धारा 377 हटी, शादी का वादा कर यौन सम्बंध बनाने पर लगेगी नई धारा

यदि कोई किसी को भी आत्महत्या के लिए उकसाता है तो उस पर अब तक धारा 306 लगाई जाती थी, लेकिन अब धारा 106 लगेगी, सबसे खास बात ये है कि नए कानूनों में धारा 377 नहीं होगी इसे हटाया गया है, हालांकि इसमें धारा 69 जोड़ी गई है, जो शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने वाले पर लगेगी, इस अपराध में 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है, खास बात ये है कि ये रेप की श्रेणी में नहीं होगा।

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