India News(इंडिया न्यूज़), Tax Refund: अगर आपका पुराना इनकम टैक्स रिफंड फंसा हुआ है और आप अभी भी इसका इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब आपको बकाया रिफंड के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने इस संबंध में एक अहम अपडेट दिया है, जिसके मुताबिक जल्द ही फंसा हुआ पैसा आपके खाते में आने वाला है।
सीबीडीटी ने इस संबंध में इसी महीने एक अहम आदेश जारी किया है। 1 मार्च 2024 का यह आदेश उन करदाताओं के लिए है जो वित्त वर्ष 2020-21 यानी असेसमेंट ईयर 2021-22 के लंबित टैक्स रिफंड पैसे का इंतजार कर रहे हैं। आदेश में कहा गया है कि करदाताओं को अब और इंतजार नहीं करना होगा। वे 30 अप्रैल 2024 तक रिफंड का पैसा पा सकते हैं।
आयकर विभाग उन करदाताओं को अलग से सूचित कर रहा है, जिन्हें बकाया रिफंड मिलने वाला है। अगर आपका भी टैक्स रिफंड बकाया है तो आपको भी आयकर विभाग से सूचना मिली होगी। इसके लिए आप अपना ईमेल इनबॉक्स चेक कर सकते हैं। अगर ईमेल अभी तक नहीं आया है तो जल्द ही आ जायेगा।
आयकर विभाग द्वारा भेजे जाने वाले सूचना ईमेल में आपके बकाया आयकर रिफंड से संबंधित सभी जानकारी होगी। आम तौर पर आयकर विभाग अब रिफंड जारी करने में ज्यादा समय नहीं लेता है। जब कोई करदाता अपना आयकर रिटर्न दाखिल करता है तो उसे कुछ ही दिनों में आईटीआर की प्रोसेसिंग की जानकारी मिल जाती है। आईटीआर प्रोसेस होने के बाद करदाता को बताया जाता है कि उसे कितना रिफंड मिलने वाला है और रिफंड का पैसा कुछ ही दिनों में करदाता के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
हालांकि कई बार कुछ करदाताओं का रिफंड भी फंस जाता है। रिफंड अटकने के कई कारण होते हैं, जैसे करदाता द्वारा दी गई जानकारी में कोई गलती होना। अगर आपने गलत टैक्स रिफंड क्लेम कर दिया है तो ऐसी स्थिति में रिफंड नहीं मिलता है। अगर आपके जानकारी या बैंकिंग जानकारी में कोई गलती हुई तो रिफंड भी अटक जाता है। जिन मामलों में टैक्स रिफंड बकाया है, उनके बारे में विभाग का कहना है कि संबंधित करदाताओं ने समय पर रिटर्न दाखिल कर दिया था, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण उनका रिटर्न प्रोसेस नहीं हो सका।
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