India News(इंडिया न्य़ूज़), Traffic Rules: उत्तर प्रदेश यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए एक नया नियम लाया गया है। अब तीन बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है। अगर इसके बाद भी वाहन चालक नहीं माने तो उनके वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। फिलहाल उन्हीं चालकों के डीएल निलंबित करने की सिफारिश की गई है, जिनके वाहन जिले में पंजीकृत हैं।
ऐसे किया जाता है लाइसेंस रद्द (Traffic Rules)
अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो पुलिस आपका चालान काटती है और भारी जुर्माना वसूला जाता है। ट्रैफिक पुलिस के अलावा अब सड़कों पर लगे कैमरों से भी चालान काटे जाते हैं, जिससे एक ही वाहन पर कई चालान हो जाते हैं। कुछ लोग इन चालानों को नजरअंदाज करते रहते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है। कई बार देखा गया है कि मोटरसाइकिल की कीमत से ज्यादा का चालान हो जाता है। अगर आप भी इन लोगों में शामिल हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी ये गलती महंगी पड़ सकती है। कुछ राज्यों में 3 चालान के बाद लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है। कुछ राज्यों में लगातार 5 चालान के बाद लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि चालान नहीं भरना आपको भारी पड़ सकता है।
अब तक इतने ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित
इस साल जिले में सर्वाधिक 280 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए। इनमें से 80 प्रतिशत ड्राइविंग लाइसेंस तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण निलंबित कर दिए गए हैं। इनमें तेज गति से गाड़ी चलाना, गलत दिशा में गाड़ी चलाना, मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना और लाल बत्ती का उल्लंघन शामिल है। वहीं, वाहन की क्षमता से अधिक सामान ले जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित कर दिया जाता है। दो बार ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने के बाद तीसरी बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर डीएल रद्द करने का नियम है। अभी तक किसी भी ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है। एक बार ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाने के बाद इसे नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है। ड्राइवर से गाड़ी चलाने का अधिकार हमेशा के लिए छीन लिया जाता है।