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फ्रांस में क्यों रोके गए 300 भारतीय? मानव तस्करी की बात कहां से आई? पढ़िए पूरी इनसाइड स्टोरी

• LAST UPDATED : December 24, 2023

India News (इंडिया न्यूज),Plane Grounded In France: फ्रांसीसी न्यायाधीश रविवार (25 दिसंबर) को फैसला करेंगे कि मानव तस्करी के शिकार होने के संदेह में लगभग 300 भारतीय नागरिकों को एक छोटे फ्रांसीसी हवाई अड्डे पर कैद रखा जाना चाहिए या नहीं। बता दें, बीते गुरुवार को फ्रांस की पुलिस ने “मानव तस्करी” के संदेह में 300 से अधिक भारतीय यात्रियों को ले जा रहे निकारागुआ जाने वाले विमान को रोके जाने के एक दिन बाद फ्रांसीसी पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया। भारतीय अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और स्थिति की जांच कर रहे हैं।

मामले में अधिकारीयों का बयान

अधिकारियों ने कहा कि मध्य अमेरिका के रास्ते में, यात्रियों को संभावित मानव तस्करी योजना के बारे में एक नाटकीय पुलिस कार्रवाई के बाद गुरुवार से वैट्री हवाई अड्डे पर रखा गया है। मार्ने क्षेत्र के प्रशासन के अनुसार, यात्री पूरे दिन न्यायाधीशों के सामने पेश होंगे, जो यह तय करेंगे कि हवाई अड्डे पर उनकी हिरासत को बढ़ाया जाए या नहीं। यदि उन्हें अब और हिरासत में नहीं रखा जा सकता है, तो वे देश छोड़ने के लिए स्वतंत्र होंगे।

इस मामले को विस्तार से जानें

फ्रांस के वैट्री हवाई अड्डे पर लगभग 300 भारतीय नागरिकों को क्यों हिरासत में लिया गया है?

संभावित मानव तस्करी योजना के बारे में एक गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए पुलिस अभियान के बाद व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। वे मध्य अमेरिका जा रहे थे जब अधिकारियों ने उन्हें शैंपेन देश के वैट्री हवाई अड्डे पर रोक लिया। हिरासत चल रही जांच का हिस्सा है।

यात्रियों को हवाई अड्डे पर कितने समय तक रोका गया है?

यात्रियों को गुरुवार से वैट्री हवाई अड्डे पर रोक कर रखा गया है। फिलहाल कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें न्यायाधीश यह तय कर रहे हैं कि उनकी हिरासत को बढ़ाया जाए या उन्हें देश छोड़ने की अनुमति दी जाए।

भारत की प्रतिक्रिया क्या रही है?

भारत ने कहा है कि वह स्थिति के शीघ्र समाधान के लिए फ्रांसीसी सरकार के साथ काम कर रहा है। “भारतीय दूतावास की टीम पहुंच गई है और कांसुलर एक्सेस प्राप्त कर लिया है। हम स्थिति की जांच कर रहे हैं, यात्रियों की भलाई भी सुनिश्चित कर रहे हैं, ”मिशन ने कहा है।

हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए कानूनी प्रक्रिया क्या है?

यात्री न्यायाधीशों के सामने पेश हो रहे हैं जो तय करेंगे कि हवाई अड्डे पर उनकी हिरासत को बढ़ाया जाए या नहीं। इसकी तात्कालिकता है क्योंकि विदेशियों को 96 घंटे से अधिक समय तक प्रतीक्षा क्षेत्र में नहीं रखा जा सकता है। यदि उनकी हिरासत नहीं बढ़ाई जा सकती तो वे देश छोड़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। अधिकतम प्रारंभिक हिरासत अवधि 96 घंटे है, जिसे न्यायिक अनुमोदन के साथ आठ दिनों तक और असाधारण परिस्थितियों में आठ दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

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