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Arvind Kejriwal ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, दिल्ली हाई कोर्ट ने किया था इनकार

• LAST UPDATED : June 23, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में जमानत आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के खिलाफ रविवार,23 जून को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने वाले निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का निर्देश दिया था और मामले की सुनवाई 25 जून तक स्थगित कर दी थी। अपनी याचिका में केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय से सोमवार को मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया है।

याचिका में क्या कहा गया?

याचिका में कहा गया है कि, “उच्च न्यायालय ने जमानत रद्द करने के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक मानदंडों को नजरअंदाज कर दिया है। इसलिए जमानत देने वाले आदेश के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाने वाला विवादित आदेश एक दिन भी टिक नहीं सकता है।”

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याचिका में आगे कहा गया है कि, “जमानत आदेश पर रोक लगाने में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया तरीका इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के स्पष्ट निर्देशों के विपरीत है और यह हमारे देश में न्यायिक तरीकों के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करेगा।” याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख को कानून की उचित प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उनके खिलाफ “झूठा मामला” बनाया जा सकता है “केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और केंद्र में सत्ता में मौजूदा व्यवस्था के विरोधी हैं”।

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली शराब नीति मामले में 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। मई में, आम चुनावों के मद्देनजर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया था।

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