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Arvind Kejriwal: दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका पर लगाई फटकार!

• LAST UPDATED : April 8, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाए जाने की मांग पर हाई कोर्ट ने एक बार फिर से कड़ी फटकार लगाई है। यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की याचिका दर्ज की गई है, बल्कि यह तीसरी बार है। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर फटकार लगाते हुए कहा है कि इसका प्रयोग पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। उन्होंने याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना की धमकी भी दी है।

यह याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी जिसमें अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाए जाने की मांग की गई थी। यह मामला संदीप कुमार नामक पूर्व विधायक द्वारा उठाया गया था। हम आपको बता दें कि ये मांग थी जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तारी हुई थी। तब यह याचिका दाखिल की गयी थी। हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसका प्रयोग पहले भी हुआ है और इसे फिर से सुनने की आवश्यकता है। यह याचिका बुधवार को फिर से सुनी जा सकती है।

अन्य याचिकाओं की मांग भी ख़ारिज!

इससे पहले भी अन्य व्यक्तियों ने इस तरह की याचिकाओं की मांग करी थीं, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया था। अन्य लोगों की ओर से भी इसी तरह की दो याचिकाएँ पहले ही हाई कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई थीं। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने 4 अप्रैल को इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा था कि मुख्यमंत्री बने रहना केजरीवाल की व्यक्तिगत इच्छा है। एक और जनहित याचिका को खारिज किया गया था, जिसमें कोर्ट ने यह दावा किया कि याचिकाकर्ता ने कोई ऐसी कानूनी बंदिश साबित नहीं की, जो गिरफ्तार मुख्यमंत्री को पद संभालने से रोकती हो।

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