इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Delhi Municipal Corporation Bill Passed In Rajya Sabha : संसद में दिल्ली नगर निगम का विधेयक पास हो गया है। इसे राज्यसभा में भी ध्वनि मत से मंजूरी दी गई है। आज केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने राज्यसभा में दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश किया। विधेयक राष्ट्रीय राजधानी के तीन नगर निगमों को एकजुट करने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में संशोधन के तहत किया गया है।
विधेयक को लोकसभा ने 30 मार्च को ही पारित कर दिया था। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने बिल को पेश करते हुए कहा कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 का संशोधन करने के लिए विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप पर विचार किया जाए। दिल्ली सरकार का सौतेला व्यवहार सभी 3 एमसीडी के कुशल कामकाज में बाधा डालता है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यदि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारें नागरिक निकायों के साथ सौतेला व्यवहार करती हैं, तो न तो पंचायती राज और न ही शहरी स्थानीय निकाय सफल होंगे। जो लोग हमें सत्ता का भूखा कहते हैं, उन्हें भी खुद को आईने में देखना चाहिए। दिल्ली म्यूनिसिपल बिल किसी भी तरह से संघीय ढांचे पर हमला नहीं है। यह आम नागरिकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास है। यह संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया गया है।
इससे पहले लोकसभा में विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों का उत्तर देते हुए गृह मंत्री ने कहा था कि इस विधेयक को एमसीडी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर एमसीडी के साथ सौतेला व्यवहार करने और राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप हिस्सेदारी नहीं देने का आरोप लगाया। (Delhi Municipal Corporation Bill Passed In Rajya Sabha)
उन्होंने आगे कहा कि तीनों नगर निगम को संगठित कर फिर से एक दिल्ली नगर निगम का गठन किया जाएगा। ताकि आम लोगों को बेहतर सुविधाए मिल सकें। उन्होंने कहा कि चूंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश (यूनियन टेरिटरी ) है, इसलिए भारत सरकार को इससे संबंधित कोई भी कानून लाने का पूरा अधिकार है। कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी), और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने लोकसभा में विधेयक पेश करने का विरोध किया था। लेकिन विरोध के बावजूद बिल पास हो गया।
दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम, 1911 के अनुसार दिल्ली नगर निगम को वर्ष 2011 में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम सहित तीन नगर निगमों में विभाजित किया गया था। (Delhi Municipal Corporation Bill Passed In Rajya Sabha)
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