Delhi News: दिल्ली की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों के लिए खुशखबरी है. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, यह पहली बार है जब दिल्ली की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को, विचाराधिन रहने के दौरान उनके अच्छे आचरण के आधार पर छुट दी जाएगी. आपको बता दे कि पहले से केवल दोषी ठहराए गए कैदियों को ही उनके आचरण के आधार पर छुट दी जाती है.
विचाराधीन कैदियों को भी छूट-
आधाकारिक बयान के बाद मुताबिक अब विचाराधीन कैदी को जैसे ही दोषी ठहराया जाएगा इसके आचरण के आधार पर मिली छुट दोष सिध्द होने के बाद उसके सजा में जोड़ दिया जाएगा. आपको बता दें कि एक अपराधी वह व्यक्ति होता है कि जिसे अदलात द्वारा अपराध का दोषी मानते हुए सजा सुनाई जाती है. जबकि एक अंडरट्रालयल कैदी वो होता है जिसे अदालत में मुकदमे के दौरान न्यायिक हिरासत में रखा जाता है.
एक साल पर एक महीने की छुट-
दरअसल कैदी को दोषी ठहराए जाने के बाद उसके अच्छे आचरण के आधार पर हर एक साल पर एक महीने की छुट दी जाएगी. बताया गया कि इस नये नियम से विचाराधिन कैदियों को अच्छा व्यवहार करने की प्रेरणा मिलेगी. साथ ही जेल प्रशासन का यह भी मानना है कि इस नियम से जेल में कैदियों की संख्या कम होगी और जेल मैनेजमेंट को सुविधा भी होगा.
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दिल्ली की जलों में 90 पिरतिशत विचाराधीन कैदी-
साथ ही आपको बता दें कि एनसीआरबी की रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के जेलों में बंद कुल कैदियों में से लगभग 77 प्रतिशत कैदी विचाराधीन थे. इसमें यह भी बताया गया कि दिल्ली की जेलों में यह प्रतिशत राष्ट्रीय प्रतिशत से ज्यादा है और यहां विचाराधीन कैदियों की संख्या 90 प्रतिशत से अधिक है