मानहानी मामले में निचली अदालत से राहत नहीं मिलने पर राहुल गांधी गुजरात के हाई कोर्ट पहुंच गए है. राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत की उम्मीद है. आपको बता दें कि सूरत की सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी.
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने सीजेएम कोर्ट के आदेश को सूरत के सत्र न्यायालय में चुनौती दिया था लेकिन राहुल गांधी को वहां से राहत नहीं मिली. जिसके बाद राहुल गांधी ने अब गुजरात हाई कोर्ट का रूख किया है. एडिशनल सेशन कोर्ट के जज आरपी मोगेरा की कोर्ट ने जय्दा समय न लेते हूुए एक शब्द में फैसला सुनाया और कहा, याचिका डिसमिस्ड.
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आपको बता दें कि यह केस 2019 में बेंगलुरू में चुनावी रैली के दौरान दिए गए भाषण का है. राहुल गांधी ने अपने रैली में कहा था, कि हर चोर का सरनेम मोदी ही क्यों होता है. इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर अपने अपमान को आधार बनाकर मानहानि का केस दाखिल किया था. इस पर कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को फैसला सुनाया और राहुल गाधी को दोषी माना था. इसके आधार पर अगले दिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी.