Sunday, July 7, 2024
HomeUncategorizedयाचिका खारिज करते हुए राहुल गांधी को कोर्ट ने दिया सलाह, जानें...

'राहुल गांधी के मुंह से निकलने वाले कोई भी अपमानजनक शब्द पीड़ित व्यक्ति को मानसिक पीड़ा देने के लिए पर्याप्त हैं और इस मामले में 'मोदी' उपनाम वाले व्यक्ति की तुलना चोरों से करने से निश्चित रूप से मानसिक पीड़ा और प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है.'

गुजरात की सूरत कोर्ट ने गुरूवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है. राहुल गांधी ने याचिका दायर कर कोर्ट से मांग किया था कि मोदी सरनेम मामले में दोषसिद्धी पर रोक लगाई जाए. राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हए कोर्ट ने राहुल को एक सलाह भी दिया. जिसमें राहुल गांधी को कहा गया कि उनको अपने शब्दों में ज्यादा सावधान रहना चाहिए.

राहुल को अपने शब्दों में सावधान रहना चाहिए-

राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए सूरत कोर्ट  के जज ने अपने ऑर्डर में कहा कि राहुल गांधी को सांसद और दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी को अपने शब्दों में ज्यादा सावधान रहना चाहिए था, जिसका लोगों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा. उनको सोच समझकर बोलना चाहिए था. आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जब मोदी सरनेम को लेकतर बयान दिया था तब वे कांग्रेस अध्यक्ष होने के साथ-साथ सांसद भी थे.

प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है-

जज आर. पी. मोगेरा ने आगे यह भी कहा कि ‘राहुल गांधी के मुंह से निकलने वाले कोई भी अपमानजनक शब्द पीड़ित व्यक्ति को मानसिक पीड़ा देने के लिए पर्याप्त हैं और इस मामले में ‘मोदी’ उपनाम वाले व्यक्ति की तुलना चोरों से करने से निश्चित रूप से मानसिक पीड़ा और प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है.’

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इस मामले में हुई थी राहुल गांधी को सजा-

उल्लेखनीय है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है? इसको लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर हुआ था। जिसमें अदालत ने उन्हें दोषी पाते हुए 2 साल की सजा सुनाई।

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