महंगाई में थोड़ी नरमी के बाद राहत की उम्मीद कर रहे आम लोगों के लिए एक बुरी खबर है। आने वाले सोमवार यानि कि 18 जुलाई से प्री-पैकेज्ड, प्री-लेबल्ड दही, लस्सी और बटर मिल्क समेत कुछ अन्य उत्पादों पर टैक्स से मिल रही छूट को खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा बैंक चेक लेने के लिए भी लगने वाले शुल्क पर सोमवार से 18 फीसदी जीएसटी ली जाएगी।
आपको बता दे; जीएसटी काउंसिल की बैठक में पैक्ड दही, लस्सी और छाछ समेत खाने-पीने की कुछ चीजों पर जीएसटी से मिल रही छूट को खत्म करने की सिफारिश की गई थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडाइरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स ने एक नई अधिसूचना के अनुसार, इस सिफारिश को सोमवार से लागू करने का फैसला लिया है। जिसके चलते पैकेट वाले ब्रांडेड मिल्क प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे।
सीबीडीटी ने कहा कि प्री-पैकेज्ड, प्री-लेबल्ड दही, लस्सी और बटर मिल्क समेत कुछ अन्य चीजों पर टैक्स से मिल रही छूट को खत्म किया जा रहा है। सोमवार से इन सामानों पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी लागू किया जाएगा। इनके अलावा बैंक चेक इश्यू करने के लिए लगने वाले शुल्क पर भी सोमवार से 18 फीसदी जीएसटी ली जाएगी। अस्पतालों के बाहर कुछ ऐसे कमरे है, जिनका किराया एक मरीज के लिए 5000 रुपये रोजाना से ज्यादा है। लोगों को यहां भी जीएसटी देना होगा। एलईडी लाइट, फिक्सचर और एलईडी लैम्प पर पहले से ज्यादा टैक्स भरना होगा। अभी तक ऐसे सामानों पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लग रहा था, लेकिन अब इनके ऊपर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।
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