देशभर में फोन छिनने के अपराध बढ़ते जा रहे है। सरकार इस पर रोक लगाने के लिए अब नकेल कसना शुरू कर दिया है।
नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 112 और 112 (2) के तहत पुलिस अब केस दर्ज करना शुरू कर रही है।
स्नैचिंग, लूटपाट और चोरी के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के अपराध को अंजाम देने पर इस कानून के तहत सजा मिलेगी।
वही, बीएनएस के तहत आर्थिक अपराध,आतंकवादी कृत्य, सामुदायिक सेवा,छोटे संगठित अपराध,शादी का झूठा वादा, आतंकवाद-संबंधी कृत्य, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध इनके लिए अलग-अलग सजा का प्रावधान है।
नए कानून में छिनैती को अलग परिभाषित किया गया है।
वही स्नैचिंग भी चोरी से अलग धारा 304(1) में परिभाषित एक 'नया' अपराध है।
बीएनएस की धारा 304(2) के तहत तीन वर्ष तक का जेल और जुर्माना भी देना होगा।