कटा हुआ है चालान, तो कम या माफ कराने का बढ़िया मौका

दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। 

दिल्ली पुलिस लोक अदालत लगाने जा रही है ताकि बकाया ट्रैफिक चालान का निपटारा किया जा सके। 

यह अदालत 11 मई को कई जगहों पर लगेगी और सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। 

प्रत्येक बेंच एक दिन में केवल 1000 चालान का ही निपटारा करेगी। 

180 बेंच में कुल 1,80,000 चालान का निपटारा किया जाएगा।

नोटिस/चालान का प्रिंटआउट ले जाना अनिवार्य है। क्योंकि कोर्ट परिसर में प्रिंटिंग की सुविधा नहीं होगी।

बता दें कि अगर आप 90 दिनों के अंदर चालान नहीं भरते हैं तो आपको कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ सकता है।

साथ ही डिपार्टमेंट गाड़ी को ब्लैकलिस्ट कर देगी और आप उस गाड़ी को बेच और उसके पेपर दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते।

इतना ही नहीं आप गाड़ी को बंधक (मॉर्टगेज) रखकर उस पर लोन भी नहीं ले सकते हैं।