आयकर विभाग 10 साल बाद भी कर सकता है कार्रवाई

करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना बहुत ही सावधानी भरा काम है।

सही डिटेल भरना और अपनी आय का खुलासा करना बहुत जरूरी है।

आयकर विभाग अब और भी सख्ती से ITR की जांच कर रहा है।

करदाताओं को पिछले तीन आकलन वर्षों के लिए टैक्स नोटिस भेजे जा सकते हैं।

टैक्स डिपार्टमेंट 10 साल पुराने टैक्स रिटर्न पर भी आपको टैक्स नोटिस भेज सकता है।

अगर टैक्स रिटर्न में कोई गड़बड़ी दिखती है तो वह 10 साल पुराने टैक्स रिटर्न पर भी टैक्स नोटिस भेजकर टैक्स की मांग कर सकता है।

अगर आपने टैक्स चोरी की है। साथ ही अगर यह टैक्स अनियमितता 50 लाख से ज्यादा है, तभी नोटिस भेजा जा सकता है।

आयकर आकलन के लिए 10 साल की अवधि केवल ऐसे मामलों के लिए है, जहां छिपी हुई आय 50 लाख से ज्यादा है।

कृपया ध्यान दें कि आयकर विभाग आपको इन सीमाओं से परे टैक्स नोटिस नहीं भेज सकता है।

लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना टैक्स रिटर्न समय पर, सही तरीके से दाखिल करें और अपने टैक्स दस्तावेजों को हमेशा सुरक्षित रखें।