बिना टैक्स के ITR फ़ाइल करना जरूरी है?
अगर आप पेनाल्टी और ब्याज देने से बचना चाहते हैं तो यह काम 31 जुलाई 2024 से पहले कर लेना चाहिए।
इसके अलावा उन सभी लोगों के लिए ITR दाखिल करना जरूरी है जिनकी कुल सालाना आय बेसिक टैक्स-फ्री इनकम लिमिट से ज्यादा है।
पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 60 साल की उम्र तक के करदाताओं के लिए बेसिक टैक्स-फ्री इनकम लिमिट ₹2,50,000 है।
60 से 80 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिक करदाताओं के लिए मूल कर मुक्त आय सीमा ₹3,00,000 है।