पत्नी से बार बार जबरन संबंध बनाना रेप है या नहीं! कोर्ट का क्या है आदेश
रांची की सिविल कोर्ट ने दिलचस्प फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने एक व्यक्ति को उसकी पत्नी के खिलाफ लगाए गए रेप के आरोपों से बरी कर दिया है।
कोर्ट ने एक व्यक्ति को उसकी पत्नी के खिलाफ लगाए गए रेप के आरोपों से बरी कर दिया है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 376(2)(एन) और 417 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।
आरोपी ने सिविल कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की।
मामले में विभिन्न पक्षों की बहस हुई।
कोर्ट ने पिटीशन को स्वीकार किया।
कोर्ट ने निर्णय लिया कि अब आरोपी के खिलाफ किसी भी तरह का ट्रायल नहीं चलेगा।