इन शर्तों पर मनीष सिसोदिया को मिली जमानत!
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दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को CBI और ED दोनों मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है। सिसोदिया 17 महीने जेल में रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की कोई संभावना नहीं है।
इस मामले में ज्यादातर सबूत भी जुटा लिए गए हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है।
गवाहों को प्रभावित करने या धमकाने के मामले में उन पर शर्तें लगाई जा सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी है।
इसके साथ ही दो बड़ी शर्तें भी लगाई हैं। पहली शर्त यह है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा।
दूसरी शर्त यह है कि उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी लगानी होगी।