उद्योग मंत्रालय ने हेल्थ ड्रिंक पर ई-कॉमर्स कंपनियों को एडवाइजरी जारी की है, मंत्रालय ने कंपनियों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बॉर्नविटा को हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी में शामिल नहीं करें
इससे पहले 2023 में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था. दुनियाभर में 141 बच्चों की हुई मौत के मद्देनजर ये फैसला लिया गया.
पुडुचेरी में कॉटन कैंडी की बिक्री पर बैन लगा दिया गया. खुद राज्यपाल ने जनता से बच्चों के लिए कॉटन कैंडी खरीदने से परहेज करने का आग्रह कियाक्योंकि इसमें मौजूद रसायन पूरे हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है.
बुढ़िया के बाल यानी कॉटन कैंडी की जब जांच की गई तो पता चला कि इसमें रोडामाइन.बी नाम का एक केमिकल है. जो ज्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है.