सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को खुशी, कैसे एक कैदी जमानत मिलने पर होता है रिहा, जानिए पूरी प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है

सुप्रीम कोर्ट का लिखित ऑर्डर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भेजा जाएगा

ट्रायल कोर्ट रिलीज ऑर्डर तैयार करके तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजेगी, रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे

जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोर्ट जब किसी अंडर ट्रायल या दोषी को जमानत देता है तो उसके बाद जेल प्रशासन आगे की कार्यवाही को शुरू करेगा.

वहीं अगर 7 दिन के अंदर जमानत मिलने के बाद कैदी को रिहा नहीं किया जा रहा है, तो जेल अधीक्षक को इसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को देनी होती है

कोर्ट के आदेशों के अनुसार ये सुनिश्चित होना चाहिए कि जिन कैदियों को जमानत दी गई है, उन्हें 48 घंटे की अवधि के अंदर जेल से रिहा किया जाना चाहिए, अंतिम संस्कार जैसी स्थिति में ये अवधि 5 से 6 घंटे की होनी चाहिए