प्रधानमंत्री और सांसद किन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए शपथ लेते हैं?
पदभार ग्रहण करने से पहले शपथ क्यों लेते हैं? इसके नियम क्या हैं?
नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे।
देश की आजादी के बाद यह दूसरा मौका है जब किसी नेता ने तीन बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है।
जब तक सांसद शपथ नहीं ले लेते, वे किसी भी सरकारी काम में हिस्सा नहीं ले सकते।
शपथ संवैधानिक पद ग्रहण करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
सभी परिस्थितियों में देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ दिलाई जाती है।
केंद्रीय मंत्रियों को दो शपथ लेनी होती हैं। एक पद के लिए और दूसरी गोपनीयता के लिए।
यह ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ काम करने और सभी परिस्थितियों में देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ है।
केंद्र और राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त सांसद और विधायक गोपनीयता की शपथ लेते हैं।