India News Delhi (इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: दिल्ली की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हेड फाइनेंस सचिव को जल संबंधी यूनिट को धनराशि देने के लिए नोटिस जारी किया है।यह निर्देश देते समय, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को भी नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।इस निर्देश के बाद, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने का वादा किया है। पिछले कुछ समय से, सरकार की ओर से जल संबंधित इकाइयों को धनराशि जारी नहीं की जा रही थी, जिसके बारे में विवाद था। इसमें प्रमुख वित्त प्रधान सचिव भी शामिल हैं।
दिल्ली सरकार के वकीलों ने अपनी ओर से यह बताया कि सेवा कानून में रीसेंट संशोधन के बाद, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि सरकारी अधिकारी अब मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे और आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस विवाद के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह जल संबंधित इकाइयों को उनकी धनराशि जारी करे। इससे पहले, हाई राज्यपाल को भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्हें इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं बताई गई।
हम आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा यह याचिका दाखिल की गई थी कि 31 मार्च को दिल्ली के वित्त सचिव ने 760 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की थी। सरकार ने कोर्ट में यह बताया कि इस धन का उपयोग लंबित भुगतान के लिए होगा।
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