India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Amanatullah Khan: दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को राहत मिल गई है। आप विधायक को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। दरअसल, अमानतुल्लाह खान को ईडी के सामने पेश होने के लिए कई बार समन जारी किया गया था लेकिन वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया। इसके बाद अमानतुला खान ईडी के सामने पेश हुईं।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान ईडी के समन पर जांच एजेंसी के सामने पेश हुए, जबकि ईडी ने उन्हें पेश होने के लिए कई बार समन भेजा था। कोर्ट ने कहा कि विधायक को कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट के इस आदेश के बाद अमानतुल्लाह खान आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए और पेशी के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने अमानतुल्लाह को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है।
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पिछले हफ्ते ED ने अमानतुल्लाह खान से करीब 13 घंटे तक पूछताछ की थी। उनकी अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सवालों के जवाब दिए। अमानतुल्लाह 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे और अपना बयान दर्ज कराया। वहीं, जब अमानतुल्लाह पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे थे और संजय सिंह जैसे वरिष्ठ आप नेता ने दावा किया था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद अमानतुल्लाह खान को जाने दिया गया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, ईडी दफ्तर से बाहर आने के बाद अमानतुल्लाह ने खुद कहा, मुझे ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझे पेश होने का निर्देश दिया था, इसलिए मैं सुबह 11 बजे यहां आया। पूछा गया और मेरे बयान दर्ज किए गए, अब मैं जा रहा हूं।
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